Wednesday, May 20, 2026
एडीजे देवराज बने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
न्यायिक पदाधिकारी के साथ हुआ साइबर फ़्रॉड
आज होगा एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव
भयभीत होकर काम कर रहें हैँ अधिवक्ता
नवादा की जिला सत्र न्यायाधीश का निधन
वरीय अधिवक्ता अंशुल राज पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त
पटना सिविल कोर्ट बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी
न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह का तबादला हुआ पटना हाई कोर्ट
भारत का ऑपरेशन सिन्दूर" ,पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानो पर एयर स्ट्राइक
पटना। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर बिहार में जुर्माना देकर छूट सकेगे।लेकिन अगर दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए तो एक साल के लिए जेल जाना पड़ेगा।कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ब्रेथ एनलाइजर में एक चिप लगा होगा,इसमें शराब पीने वालों की उंगलियों के निशान और आधार नंबर दर्ज होंगे।पहली बार पीने वालों पकड़े गए तो उनका रिकॉर्ड दर्ज होगा,उन्हें दो हजार से पांच हजार देना होगा अगर वे जुर्माना जब का भुगतान नहीं करते तो उन्हें एक माह का साधारण कारावास की सजा मिलेगी। अगर वे दूसरी बार पकड़े गए तो इस रिकॉर्ड से मालूम हो पाएगा कि वे दूसरी बार शराब पिए है।