Sunday, September 20, 2026
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले आसान हिंदी मे सुन और पढ़ सकेंगे
महिला अधिवक्ताओं को दिया गया 500 रूपया रक्षाबंधन मे
25 विशेष उत्पाद न्यायालय मे न्यायधीश नियुक्त
पटना हाई कोर्ट को मिले तीन स्थाई व चार एडिशनल जज
एडीजे देवराज बने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
न्यायिक पदाधिकारी के साथ हुआ साइबर फ़्रॉड
आज होगा एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव
भयभीत होकर काम कर रहें हैँ अधिवक्ता
पटना। समय पर एलआइसी के द्वारा क्लेम की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उपभोक्ता आयोग ने एलआइसी पर जुर्माना लगाया है।दरसल अशोक कुमार दास ने जीवन बीमा से पॉलिसी लिया था।जिसके समय पुरा होने पर कंपनी ने राशि का भुगतान नही किया था।शिकयतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज़ किया था। शिकायतकर्ता ने बताया की जीवन अक्षय पॉलिसी के तहत करीब 5.38 लाख रूपए सहित मुआ वजा का भुगतान किया जाना था।परन्तु कंपनी ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया। दोनो पक्ष की दलील सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष श्री विधु भूषण पाठक व सदस्य श्री रजनीश कुमार एलआईसी को दोषी माना।और शिकायत की तारीख से 6% वार्षिक ब्याज के साथ दो महीने के भीतर 6.05 लाख रूपए भुगतान करने का आदेश दिया।